PM Kisan Mandhan Pension Yojana: अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आप सरकार की एक और योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना (PM Kisan Mandhan Pension Yojana) का भी लाभ उठा सकते हैं। यानी फसलों के लिए 2,000 रुपये की तीन किस्तों के अलावा, बुढ़ापे में हर महीने पेंशन और सालाना 42,000 रुपये तक की निश्चित आय पाने का मौका है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको अलग से कोई दस्तावेज़ या झंझट नहीं झेलना पड़ेगा।
कैसे मिलती है पेंशन?
- प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़े 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना (PM-KMY) में पंजीकरण कराना होता है।
- इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 3,000 रुपये प्रति माह यानी 36,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन मिलेगी।
- पंजीकरण के लिए अलग से किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है, पूरी प्रक्रिया बेहद सरल है।
कैसे करें पंजीकरण?
- प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए, आपको अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) जाना होगा।
- आपको वहाँ अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ज़मीन के दस्तावेज़ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना होगा।
- CSC संचालक आपके दस्तावेज़ों के आधार पर एक ऑनलाइन फ़ॉर्म भरता है और एक ऑटो-डेबिट फ़ॉर्म भी भरता है, जिससे आपकी मासिक अंशदान राशि सीधे आपके बैंक खाते से कट जाती है।
- अगर आप पहले से ही पीएम-किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो अंशदान उसी राशि से काटा जा सकता है, अलग से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- पंजीकरण के बाद, आपको एक विशिष्ट पेंशन आईडी नंबर मिलेगा।
आपको अपनी जेब से नहीं देना होगा 1 भी रुपया
यहाँ सबसे खास बात यह है कि इस पेंशन योजना का मासिक अंशदान (55 से 200 रुपये तक, जो उम्र के अनुसार निर्धारित है) सीधे पीएम किसान की 6,000 रुपये की राशि से काटा जाएगा। मान लीजिए, अगर आप 40 साल की उम्र में अधिकतम 200 रुपये प्रति माह का अंशदान चुनते हैं, तो आपके 6,000 रुपये में से सालाना 2,400 रुपये कटेंगे और बाकी 3,600 रुपये खाते में जमा होंगे।