RTO Rule Update: मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक कड़ा कदम उठाया है। इसके बाद वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किए गए हैं। इनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) को अनिवार्य कर दिया गया है।
दरअसल, परिवहन विभाग ने बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाले वाहनों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। यह रोक RTO विभाग के सॉफ्टवेयर में बदलाव के चलते लगाई गई है। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP वाले वाहन की तस्वीर अपलोड करनी होगी। बिना HSRP वाले वाहन की तस्वीर अपलोड करना संभव नहीं होगा।
पहले कैसी थी पूरी प्रक्रिया?
अभी तक वाहन चालकों को केवल HSRP रसीद मिलती थी। जिसके जरिए कोड लेकर शुल्क जमा किया जाता था और फिर कम समय में आसानी से वाहन ट्रांसफर हो जाता था।
अब इस तरह होगी प्रक्रिया
अब वाहन पर HSRP लगवाने के बाद तस्वीर लेनी होगी, जिसे कोड के साथ RTO पोर्टल पर अपलोड करना होगा। शुल्क जमा करना होगा। HSRP के बिना, ट्रांसफर रसीद नहीं मिलेगी।
इस प्रक्रिया में क्या बड़ा बदलाव है?
नई प्रक्रिया के तहत, किसी वाहन को ट्रांसफर करने में लगभग 15 दिन लगते हैं। ऐसे में, वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया धीमी हो गई है। इंदौर RTO कार्यालय में 500 से ज़्यादा मामले लंबित हैं।
नियम क्यों कड़ा किया गया?
RTO अधिकारी प्रदीप शर्मा के अनुसार, सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पुराने वाहन, जिनके बारे में लोगों को पहले पता नहीं था, उनमें भी HSRP लग जाए।







