New GST Rates on LPG Cylinder: 3 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए नए जीएसटी सुधारों को मंजूरी दी गई। 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया, अब केवल दो स्लैब बचे हैं: 5% और 18%। खाने-पीने की चीज़ों से लेकर कपड़ों, कारों, एयर कंडीशनर और टीवी तक, हर चीज़ पर जीएसटी की दर कम कर दी गई है, जो 22 सितंबर से लागू होगी।
नए जीएसटी सुधारों के चलते 22 सितंबर से ज़्यादातर ज़रूरी चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं। खाने-पीने की चीज़ों से लेकर लगभग हर रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ के दाम कम हो रहे हैं। इस बीच, लोग एलपीजी सिलेंडर की भी तलाश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होंगी। तो आइए जानते हैं कि एलपीजी पर कितना जीएसटी लगेगा।
फिलहाल एलपीजी पर कितना जीएसटी लगता है?
सरकार घरेलू सिलेंडर (रसोई गैस सिलेंडर) और व्यावसायिक सिलेंडर पर अलग-अलग जीएसटी दरें लगाती है। घरेलू सिलेंडर पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि व्यावसायिक सिलेंडर पर 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी परिषद ने एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी एलपीजी पर जीएसटी में कोई कमी नहीं होगी।
व्यावसायिक सिलेंडर पर 18% जीएसटी क्यों?
22 सितंबर से घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी। इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। व्यावसायिक एलपीजी पर 18% जीएसटी इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे होटल और रेस्टोरेंट, जहाँ व्यावसायिक सिलेंडर का इस्तेमाल होता है।
ये उत्पाद हो रहे हैं सस्ते
गौरतलब है कि 3 सितंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद का यह फैसला 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। परिषद ने फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) और स्वास्थ्य सेवा उत्पादों से लेकर शैक्षिक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कृषि उपकरण, बीमा और ऑटोमोबाइल तक, कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की है।
घोषणा की गई कि तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर ही जीएसटी की दर 40% होगी। इस बार कोल्ड ड्रिंक्स को भी इस सूची में शामिल किया गया है। सुपर-लक्ज़री कारों पर भी जीएसटी की दर बढ़ाकर 40% कर दी गई है।







