मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन 2025: बिना परमिट बस पर भारी जुर्माना, टैक्स नियम कड़े

By: देवेन्द्र पाण्डेय "संपादक"

On: Tuesday, September 23, 2025 10:21 AM

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MP News: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। बिना परमिट के बस चलाना अब महंगा पड़ेगा। इस संशोधन के तहत, बिना वैध परमिट के चलने वाली यात्री बसों, स्कूल बसों और सरकारी या निजी सेवा वाहनों पर प्रति सीट 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

अब जुर्माना देय कर का चार गुना होगा

अगर 40 सीटों वाली बस बिना परमिट के चल रही है, तो कुल 60,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह नियम सभी व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा। न केवल परमिट, बल्कि वाहन कर का भी समय पर भुगतान न करने पर जुर्माने को और सख्त कर दिया गया है। अब जुर्माना देय कर का चार गुना होगा।

उदाहरण के लिए, अगर आपका 15,000 रुपये का कर बकाया है, तो जुर्माना 60,000 रुपये तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि जीवन भर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिए जीवन कर का 10% अतिरिक्त लगाया जाएगा। ये परिवर्तन मध्य प्रदेश मोटर वाहन कर अधिनियम, 1991 की धारा 13 में किए गए हैं।

यह अधिनियम हाल ही में विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और अब राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू होगा। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने परमिट और करों को जल्द से जल्द अपडेट करा लें।

देवेन्द्र पाण्डेय "संपादक"

ऋषि श्रृंगी मुनि की तपोभूमि सिंगरौली की पावन धरा से निकला. पठन-पाठन से प्यार था लिहाजा पत्रकारिता से बेहतर पेशा कोई और लगा नहीं. अखबार से शुरु हुआ सफर टीवी और डिजिटल मीडिया के माध्यम में जारी है. इस दौरान करीब 14 साल गुजर गए पता ही नहीं चला. Read More
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