MP News: प्रदेश में सोयाबीन का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई भावांतर योजना के तहत किसानों का पंजीयन किया जाएगा। भावांतर योजना केवल 1 नवंबर से 31 जनवरी, 2026 के बीच मंडी में बेची गई उपज पर ही लागू होगी। राजस्व विभाग पंजीकृत किसान और उसकी सोयाबीन भूमि का सत्यापन करेगा। भावांतर योजना की राशि सीधे उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
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सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपये निर्धारित
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार शाम जनप्रतिनिधियों और कलेक्टरों के साथ योजना के संबंध में बैठक में यह घोषणा की। पंजीयन ई-उपोर्जन पोर्टल पर किया जाएगा। भारत सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपये निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। किसी भी स्तर पर कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए। लाभार्थियों को सीधे लाभ मिलेगा।
मोहन यादव सरकार का मिशन
किसान हो सुखी, समृद्ध और सम्पन्नमध्यप्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसान “भावान्तर योजना” से होंगे लाभान्वित…@DrMohanYadav51 @AgriGoI @minmpkrishi #किसान_हितैषी_मोहन_सरकार #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/OmzEJlIYgJ
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 26, 2025
तिलहन फसलों के लिए भावांतर योजना लागू
भारत सरकार वर्ष 2018-19 से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान के अंतर्गत तिलहन फसलों के लिए भावांतर योजना लागू कर रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य बाजार मॉडल मूल्य व विक्रय मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान करने का प्रावधान है। किसान पहले की तरह ही अपनी उपज बाजार में बेच सकेंगे।
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समर्थन मूल्य, बाजार मॉडल मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर का भुगतान किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। अधिकारियों को क्षेत्रवार अधिकारी तैनात करने को कहा गया है। वे इस बात की निगरानी करें कि किसानों को सही मूल्य मिले। यह योजना किसानों के हित में है, इसका प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।







