RBI : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक नया नियम जारी किया है। यह नया नियम मृतक के परिवार के सदस्यों पर लागू होता है। पहले, परिवार के सदस्यों को अपने खातों में जमा राशि का दावा करने में कठिनाई होती थी। हालाँकि, नए नियमों के अनुसार, बैंक ग्राहक की मृत्यु होने पर, उनके नामांकित व्यक्ति एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से ₹15 लाख तक की जमा राशि का दावा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसके खाते में लाखों रुपये हैं, तो आप आसानी से ₹15 लाख तक का दावा कर सकते हैं।
सहकारी बैंकों (Government Banks) के लिए यह सीमा ₹5 लाख निर्धारित की गई है। RBI के नए नियम जमा, सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं के लिए सभी बैंकों की प्रक्रियाओं को मानकीकृत करते हैं।
RBI के नए नियम कब लागू होंगे?
यह ढाँचा पिछले परिपत्रों का स्थान लेता है और एक समान दस्तावेज़ीकरण, सीमाएँ और समय-सीमाएँ लागू करता है। नए नियम चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू हो जाएँगे, यानी इन्हें 31 मार्च, 2026 से पहले लागू किया जा सकता है।
दावा (Claim) दायर करने के लिए क्या आवश्यक होगा?
नामांकित व्यक्ति द्वारा, जीवनकाल में, या बिना वसीयत के जमा किए गए मामलों में—और जहाँ कोई न्यायालय आदेश या विवादित दावा न हो—बैंकों को दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दावेदार का वैध पहचान प्रमाण, क्षतिपूर्ति बांड और, जहाँ लागू हो, अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा दावों की छूट के आधार पर दावे का निपटान करना होगा। बैंक को स्वीकार्य कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या किसी स्वतंत्र व्यक्ति की घोषणा भी आवश्यक है। बैंक सीमा के भीतर दावों के लिए किसी तृतीय-पक्ष ज़मानत बांड की माँग नहीं कर सकते।
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बैंकों को 15 दिनों के भीतर दावों का निपटान करना होगा
RBI ने बैंकों के लिए सभी दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद जमा दावों का निपटान करने हेतु 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। लॉकर और तिजोरियों के लिए, बैंकों को दावेदारों से संपर्क करना होगा और 15 दिनों के भीतर नामांकन की तिथि तय करनी होगी।
देरी होने पर जुर्माना लगेगा
जमा राशि पर 4% प्रति वर्ष ब्याज और लॉकर और तिजोरियों के लिए प्रतिदिन ₹5,000 का जुर्माना लगेगा। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे नये नियमों को यथाशीघ्र लागू करें, तथा 31 मार्च 2026 से पहले ऐसा न करें।
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