लखनऊ में डिजिटल डेस्क। सीतापुर के बाद लखनऊ में सरकारी जमीन पर निर्मित मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। गुरुवार सुबह चार बजे से बक्शी का तालाब क्षेत्र में अवैध मस्जिद को गिराने के लिए तीन बुलडोजर लगाए गए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ जिला प्रशासन की सरकारी जमीन पर मस्जिद के बेदखली के आदेश को वैध माना और सरकार को कार्रवाई करने में बाधा नहीं दी।
अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। यह बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश से यह कार्रवाई की गई है।
बाद में बुल्डोजर की मदद से बक्शी का तालाब क्षेत्र में बनी मस्जिद को तोड़ा गया। प्रशासन ने बक्शी का तालाब क्षेत्र में एक अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया।







