PAN-Aadhaar Mismatch: भारत में टैक्स फाइलिंग और बैंकिंग को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए, सरकार ने पैन और आधार की जानकारी का मिलान बेहद ज़रूरी बना दिया है। कभी-कभी, नाम की गलत स्पेलिंग या जन्मतिथि (DoB) में अलग-अलग जानकारी जैसे छोटे-मोटे अंतरों के कारण पैन और आधार लिंक नहीं हो पाते। बेमेल न केवल लिंकिंग में बाधा डालता है, बल्कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय भी गंभीर समस्याएँ पैदा करता है। साथ ही, अगर समय रहते इसे ठीक नहीं किया गया, तो पैन ‘अमान्य’ हो सकता है।
आप घर बैठे इस गलती को सुधार सकते हैं
अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसे ठीक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके उपलब्ध कराए हैं। आधार या पैन में कोई भी गलती हो, आप नाम, जन्मतिथि या अन्य व्यक्तिगत जानकारी ठीक करके दोनों को आसानी से लिंक कर सकते हैं।
पैन और आधार में मिसमैच के कारण
अगर आपका नाम पैन कार्ड में सुरेश के गुप्ता और आधार में सुरेश कुमार गुप्ता लिखा है, तो सिस्टम इसे बेमेल मान लेगा। इसी तरह, अगर जन्मतिथि (DoB) या लिंग की जानकारी अलग-अलग है, तो भी लिंकिंग संभव नहीं है। इस तरह के बेमेल ITR दाखिल करने और बैंक से जुड़े कई कामों में समस्याएँ पैदा करते हैं। इसलिए, यह ज़रूरी है कि पैन और आधार दोनों की जानकारी एक जैसी हो।
पैन और आधार की जानकारी में अंतर होने पर ये काम रुक सकते हैं?
पैन और आधार फ़ाइल को ITR से लिंक करना ज़रूरी है। बेमेल होने पर रिटर्न अस्वीकृत हो सकता है। अगर दोनों लिंक नहीं हो पाते हैं, तो पैन नंबर अमान्य माना जाएगा। पैन-आधार बेमेल होने पर बैंक खाते, लोन प्रक्रिया और निवेश संबंधी काम बंद हो सकते हैं। धोखेबाज़ गलत जानकारी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए सही जानकारी दर्ज करना ज़रूरी है।
आधार में नाम या जन्मतिथि सही करने का ऑनलाइन तरीका
UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। आधार नंबर दर्ज करें और OTP से लॉग इन करें। “अपडेट डेमोग्राफ़िक्स” सेक्शन में नाम या जन्मतिथि सही करने का विकल्प चुनें। सही जानकारी भरें और मान्य दस्तावेज़ (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट) अपलोड करें। सबमिट करने के बाद, आपको एक URN (अपडेट रिक्वेस्ट नंबर) मिलेगा जिसके ज़रिए आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
पैन में नाम या जन्मतिथि ऑनलाइन कैसे सुधारें?
NSDL/UTIITSL पोर्टल खोलें। “पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार” पर क्लिक करें। पैन नंबर भरें और जानकारी सही करें। आवश्यक दस्तावेज़ (जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार) अपलोड करें। शुल्क (लगभग ₹110) ऑनलाइन जमा करें। फ़ॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक पावती पर्ची मिलेगी जिसके माध्यम से आप स्थिति की जांच कर सकते हैं।
पैन और आधार अपडेट के लिए आवश्यक दस्तावेज़
नाम सुधार के लिए: पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र। जन्म तिथि सुधार के लिए: जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट। पहचान प्रमाण के लिए: आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस।
पैन और आधार लिंक कैसे करें?
सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि पैन और आधार दोनों में सही जानकारी दर्ज की गई है। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। “लिंक आधार” विकल्प चुनें। पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे सत्यापित करना होगा। स्क्रीन पर सफल लिंकिंग का संदेश दिखाई देगा।
PAN और आधार को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ’s)
Q- पैन और आधार लिंकिंग क्यों ज़रूरी है?
A- पैन-आधार लिंकिंग के बिना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना, बैंकिंग, ऋण और निवेश संबंधी काम पूरे नहीं हो सकते।
Q- पैन और आधार में बेमेल होने के क्या कारण हैं?
A- आमतौर पर, नाम, जन्मतिथि (DoB) या लिंग संबंधी जानकारी की गलत वर्तनी के कारण बेमेल की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
Q- पैन या आधार में गलतियाँ कैसे सुधारें?
A- आप आधार अपडेट के लिए UIDAI वेबसाइट और पैन में सुधार के लिए NSDL/UTIITSL पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। दोनों जगहों पर वैध दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
Q- पैन और आधार लिंकिंग स्थिति कैसे जांचें?
A- लिंकिंग स्थिति को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर “लिंक आधार स्थिति” विकल्प से देखा जा सकता है।







