GST Reforms: केंद्र सरकार ने हाल ही में कई उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम की हैं। नई जीएसटी दरें कल, 22 सितंबर से लागू होंगी। सरकार के इस कदम के बाद, कई कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। कई कंपनियों ने अखबारों में विज्ञापन देकर ग्राहकों को अपनी नई दरों की जानकारी दी है।
कुछ कंपनियों ने 22 सितंबर से लागू होने वाली कीमतों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट की है। सरकार इस बात पर भी कड़ी नज़र रख रही है कि जीएसटी में कटौती के बाद कीमतों में कमी आई है या नहीं। अगर कोई दुकानदार कम कीमत के बावजूद किसी उत्पाद पर पुरानी दरें ही वसूल रहा है, तो आप विभिन्न माध्यमों से शिकायत कर सकते हैं।
GST से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग सेक्शन
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि कम जीएसटी दरों का लाभ ग्राहकों तक पहुँचे। 22 सितंबर से, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और INGRAM पोर्टल पर जीएसटी से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा।
इसमें कार, बाइक, बैंकिंग, टीवी और रेफ्रिजरेटर जैसे व्हाइट गुड्स, ई-कॉमर्स, FMCG और अन्य सभी प्रमुख श्रेणियां शामिल होंगी। अगर कोई दुकानदार या दुकान 22 सितंबर से लागू जीएसटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दे रहा है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Whatsapp पर करे शिकायत
आप उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के उपभोक्ता हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 880001915 पर एसएमएस या व्हाट्सएप भेज सकते हैं। आप 1800114000 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह केवल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच ही किया जा सकता है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ऐप और उमंग ऐप के ज़रिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आप इन ऐप्स के ज़रिए अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। आप मंत्रालय की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।







