PAN-Aadhaar Link: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर 31 दिसंबर, 2025 तक लिंकिंग पूरी नहीं की गई, तो 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आपकी दैनिक वित्तीय गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी।
पैन कार्ड क्यों ज़रूरी है?
पैन कार्ड आज हर व्यक्ति की वित्तीय पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया है। टैक्स रिटर्न दाखिल करना हो, बैंक खाता खोलना हो या बड़े लेन-देन करने हों, हर जगह पैन कार्ड ज़रूरी है। अगर यह निष्क्रिय हो जाता है, तो आप आयकर दाखिल करने, बैंकिंग लेनदेन और निवेश से जुड़ी कई सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
अपने पैन को आधार से लिंक करना क्यों ज़रूरी है?
सरकार ने यह नियम डुप्लीकेट पैन कार्ड और टैक्स चोरी जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया है। आधार से लिंक होने के बाद, आपकी पहचान एक ही विशिष्ट आईडी से सत्यापित की जा सकती है, जिससे धोखाधड़ी वाले लेन-देन कम होते हैं।
यदि आप निर्धारित समय सीमा, यानी 31 दिसंबर, 2025 तक, इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से अमान्य हो जाएगा।
पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया क्या है?
- अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए, सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
- होमपेज के नीचे बाईं ओर “लिंक आधार” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना 10 अंकों का पैन और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
- स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और ₹1,000 का भुगतान करें।
- इसके बाद, सबमिट पर क्लिक करें, और आपका लिंकिंग अनुरोध संसाधित हो जाएगा।
अपना आधार पैन कार्ड लिंक स्टेटस जांचें:
- उसी वेबसाइट पर “लिंक आधार स्टेटस” विकल्प चुनें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- सबमिट करने के बाद, स्क्रीन पर स्टेटस दिखाई देगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।
इन बातों का ध्यान रखें:
- आधार और पैन को लिंक करने के लिए, आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग दोनों दस्तावेज़ों में मेल खाना चाहिए।
- अगर कोई गलती है, तो पहले UIDAI या पैन पोर्टल पर उसे ठीक करवा लें।
- लिंक करने के बाद, आप पोर्टल पर जाकर कभी भी स्टेटस चेक कर सकते हैं।







