LPG गैस कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राहकों को 30 जून तक केवाईसी करवानी थी, लेकिन बहुत कम प्रगति के कारण, समय सीमा बढ़ाकर 30 जुलाई कर दी गई है। इस अवधि में यदि कनेक्शनधारक विक्रेता या एजेंसी के माध्यम से केवाईसी (e-KYC) नहीं कराते हैं, तो उनके खिलाफ कनेक्शन काटने और सब्सिडी बंद करने सहित अन्य कार्रवाई की जा सकती है।
e-KYC करने के निर्देश जारी
बता दें कि जिले में इंडियन ऑयल कंपनी की कुल 25 एजेंसियां कार्यरत हैं। इनसे 1 लाख 97 हजार 67 ग्राहक जुड़े हैं। इसमें से अभी तक केवल 45 प्रतिशत लोगों ने ही केवाईसी करवाई है। जबकि एचपी की 3 और भारत गैस की 6 एजेंसियों से 83 हजार ग्राहक जुड़े हैं, जिनमें से केवल 33 हजार ग्राहकों ने ही KYC करवाई है।
एजेंसी संचालकों ने विक्रेताओं की KYC करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन कनेक्शनधारकों की KYC किए बिना ही हॉकर गैस पहुँचाकर लौट जाते हैं। ऐसे में लोग उज्ज्वला योजना से भी वंचित हो सकते हैं।
उज्ज्वला योजना से कर सकता है नाम
पेट्रोलियम मंत्रालय ने उपभोक्ताओं की सही पहचान और गैस वितरण प्रणाली को प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए KYC अनिवार्य कर दिया है। जिले में लगभग डेढ़ लाख ग्राहक उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana Subsidy) का लाभ ले रहे हैं।
अगर KYC नहीं कराई गई तो ऐसे ग्राहकों की छंटनी कर दी जाएगी और उन्हें Subsidy से वंचित कर दिया जाएगा। अगर समय पर KYC नहीं कराई गई तो कनेक्शन भी काटा जा सकता है।
फिलहाल भारत सरकार की ओर से कोई कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया गया है। लोगों को KYC के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।