MP Breaking News: सीहोर नगर निगम क्षेत्र में पहली बार धर्म परिवर्तन करने वाले एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आज नगर निगम हाउसिंग बोर्ड ने धर्म परिवर्तन के मुख्य आरोपी जब्बार के घर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर निगम ने पहले आरोपी के घर पर नोटिस चिपकाया था। इसमें निर्माण की अनुमति दिखाने को कहा गया था। फिर 15 दिन का नोटिस जारी किया गया था। आज अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
इससे पहले, 17 अगस्त को गोविंद मसुरे ने जब्बार खान और ताहिरा खान के खिलाफ धर्म परिवर्तन की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया था।
घर की पहली मंजिल ध्वस्त
नगर निगम ने जब्बार खान की अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और जब्बार खान के घर पर पहले 15 दिन और फिर 3 दिन का नोटिस चिपकाकर अवैध रूप से निर्मित पहली मंजिल को ध्वस्त करने की चेतावनी जारी की है। आज नगर निगम प्रशासन ने जब्बार खान के मकान की पहली मंजिल को अवैध मानते हुए उसे गिराने की कार्रवाई की है।
बताया जा रहा है कि नगर निगम की फाइलों की जांच में पता चला है कि यह प्लॉट मूल रूप से अशोक डाबी के नाम पर आवंटित था, जिसे जब्बार खान ने 2018 में खरीदा था। आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के ऊपरी मंजिल पर अवैध निर्माण कराया और भवन में धर्मांतरण की गतिविधियां भी कीं।







