Garba Guidelines in Bhopal: भोपाल में अब बिना पहचान पत्र के गरबा पंडालों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हिंदू संगठनों के बढ़ते विरोध के बीच जिला प्रशासन ने यह अहम फैसला लिया है। गरबा आयोजनों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें आयोजकों से कई पहलुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
महिला सुरक्षा पर ज़ोर
भोपाल कलेक्टर ने नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में प्रवेश के संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा भी शामिल है। इसके लिए आयोजन समिति को पंडालों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन के दिशानिर्देश देखें
- गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आयोजन समितियाँ किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान सत्यापित किए बिना आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं करने देंगी।
- आयोजन समिति को आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।
- आयोजन समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि आयोजन स्थल पर स्थापित पंडालों में पर्याप्त अग्निशामक यंत्र हों और अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाए।
- आयोजन समिति को आयोजन स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी।
- आयोजन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल पर कोई भी संदिग्ध/आपत्तिजनक वस्तु या धारदार हथियार ले जाने या उसका उपयोग/प्रदर्शन करने की अनुमति न दी जाए।
- आयोजन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यक्रम स्थल पर सभी विद्युत सुरक्षा उपाय पूरे किए जाएँ और इस संबंध में विद्युत विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।







