लोकायुक्त कार्रवाई: जिला आपूर्ति अधिकारी और सहायक सेल्समैन 50 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार

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Lokayukta Raid in Jhabua: मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लोकायुक्त की एक बड़ी कार्रवाई से सरकार में हड़कंप मच गया है। लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के सख्त निर्देशों के बाद, गुरुवार को इंदौर लोकायुक्त इकाई की एक टीम ने ज़िला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय पर छापा मारा और प्रभारी ज़िला आपूर्ति अधिकारी आशीष आज़ाद और सहायक सेल्समैन जितेंद्र नायक को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की गई और दोनों आरोपी अब हिरासत में हैं।

1 लाख रुपये की रिश्वत मांग

जानकारी के अनुसार, यह मामला झाबुआ तहसील के पोस्ट अंतरवेलिया के नेगड़िया गाँव निवासी मनोज ताहेड़ से जुड़ा है। मनोज एक सरकारी उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) में सेल्समैन के रूप में काम करता था।

19 सितंबर, 2025 को बिना किसी पूर्व सूचना के, प्रभारी ज़िला आपूर्ति अधिकारी आशीष आज़ाद ने मनोज की दुकान को निलंबित कर दिया और उसे एक अन्य स्वयं सहायता समूह की दुकान में मिला दिया। इससे मनोज का परिवार आर्थिक संकट में आ गया। निराश होकर मनोज उसी दिन खाद्य विभाग के कलेक्टर कार्यालय गया।

सहायक सेल्समैन जितेंद्र नायक ने जिला आपूर्ति अधिकारी से उसकी दुकान का निलंबन आदेश वापस लेने और एफआईआर दर्ज न करने के बदले रिश्वत की माँग की। नायक ने मनोज पर पहली किश्त के रूप में 50,000 रुपये देने का दबाव बनाते हुए एक लाख रुपये की रिश्वत माँगी।

लोकायुक्त की तत्काल कार्रवाई

रिश्वत की माँग से निराश होकर मनोज ने 21 सितंबर, 2025 को इंदौर लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के यहाँ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जाँच के दौरान रिश्वत की माँग सही पाई गई। इसके बाद लोकायुक्त टीम ने 25 सितंबर को जाल बिछाने की योजना बनाई।

मनोज को 50,000 रुपये के नकली नोट के साथ आरोपी से मिलने भेजा गया। उसी दोपहर, जैसे ही आशीष आज़ाद और जितेंद्र नायक ने जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में रिश्वत की पहली किश्त ली, लोकायुक्त की ट्रैप टीम ने कार्यालय पर छापा मारकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

जाँच के दौरान, आरोपी आशीष आज़ाद ने रिश्वत के पैसे अपनी मेज़ की दराज़ में छिपाने की कोशिश की, जबकि जितेंद्र नायक ने पैसे अपनी जेब में ठूँस लिए। दोनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

देवेन्द्र पाण्डेय "संपादक"

ऋषि श्रृंगी मुनि की तपोभूमि सिंगरौली की पावन धरा से निकला. पठन-पाठन से प्यार था लिहाजा पत्रकारिता से बेहतर पेशा कोई और लगा नहीं. अखबार से शुरु हुआ सफर टीवी और डिजिटल मीडिया के माध्यम में जारी है. इस दौरान करीब 14 साल गुजर गए पता ही नहीं चला. Read More
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