Gwalior Breaking News: मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग दवाओं को लेकर अलर्ट पर है। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के बाद ग्वालियर में छह दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में एक लिखित आदेश जारी किया गया है।
ग्वालियर में छह दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड के आदेश पर लगाया गया है। सिविल सर्जन को ईमेल के ज़रिए निर्देश मिले हैं, जिनमें कहा गया है कि अगले आदेश तक इन छह दवाओं का इस्तेमाल न किया जाए।
सिविल सर्जन डॉ. आर. के. शर्मा ने सरकारी अस्पतालों को लिखित निर्देश जारी किए हैं। अस्पतालों के सभी वार्डों, दवा वितरण केंद्रों और प्रसूति गृहों के प्रभारियों को लिखित निर्देश जारी किए गए हैं। जहाँ किसी भी वार्ड या विभाग में कोई दवा मिलने पर सिविल सर्जन को उसे तुरंत स्टोर में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
ये दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं:
- एंटीबायोटिक इंजेक्शन मेरोपेनम
- सिप्रोफ्लोक्सेसिन 250 MG टैबलेट
- लैक्टुलोज़ 10 ML और 15 ML पेट साफ़ करने वाली सिरप
- एल्बेंडाज़ोल 400 MG, पेट के कीड़ों की दवा
- रैबेप्राज़ोल 20 MG टैबलेट, खाली पेट दी जाने वाली दवा
- इलेक्ट्रोलाइट पी







