MP News: चार साल से ज़्यादा उम्र के पीछे की ओर बैठने वाले सभी सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। चाहे बच्चा हो या वयस्क, अगर कोई हेलमेट नहीं पहनेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस और आरटीओ प्रवर्तन एजेंसी जल्द ही इस समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू करेंगी। सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा शिकार बाइक सवार होते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा 35 साल से कम उम्र के लोग मारे जाते हैं।
आज से मध्य प्रदेश में हेलमेट नियम का सख्ती से पालन होगा। हेलमेट को लेकर अभियान चलाया जाएगा और हेलमेट न पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। आज से दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा। हेलमेट न पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
प्रदेश के पाँच शहरों में सबसे ज़्यादा मौतें
राजधानी भोपाल में 18 जगहों पर दोपहिया वाहनों की जाँच की जाएगी। सबसे सख़्त अभियान भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में चलाया जाएगा। इन पाँच शहरों में सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं।
पिछले साल सड़क हादसों में 14,791 लोगों की मौत हुई थी
2024 में प्रदेश में सड़क हादसों में लगभग 14,791 लोगों की मौत हुई थी। आँकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 80 प्रतिशत वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं। सरकार वाहन चालकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। हेलमेट के प्रति लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।







