भोपाल में राज्य ब्यूरो मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया विधानसभा सीट को लेकर चल रही बहस अब न्यायालय में पहुँच गई है। बैंक धोखाधड़ी के 27 साल पुराने मामले में तीन वर्ष की सजा मिलने और उसके बाद विधायकी समाप्त किए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फैसले को चुनौती दी है
इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। भारती को उम्मीद है कि यदि अदालत उनकी सजा पर रोक लगा देती है, तो उनकी विधायकी बहाल हो सकती है। वहीं, अगर उन्हें राहत नहीं मिलती, तो निर्वाचन आयोग दतिया सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है
गौरतलब है कि दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद 2 अप्रैल को विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता शून्य घोषित कर दी थी। इसके साथ ही दतिया सीट खाली हो गई और क्षेत्र में फिर से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी औपचारिक रूप से आयोग को सीट रिक्त होने की सूचना दे दी है
राजेंद्र भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भाजपा के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को हराकर यह सीट जीती थी। अब उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद यह सीट फिर राजनीतिक मुकाबले का केंद्र बनती दिख रही है
भारती को विधानसभा की प्राक्कलन समिति और सदस्य सुविधा समिति से भी निकाला गया है, क्योंकि वह आर्थिक अनियमितता के मामले में दोषी ठहराया गया था। 5 अप्रैल को उन्हें दोनों समितियों से औपचारिक रूप से निकाल दिया गया, और अब उनकी जगह नए सदस्यों को चुना जाएगा







