Malegaon Bomb Blast Case: कांग्रेस पर साध्वी का तीखा वार! सनातन के खिलाफ बोलने वालों को दिखाया आईना

By: MPLive Team

On: Saturday, August 2, 2025 11:42 AM

Malegaon Bomb Blast Case: कांग्रेस पर साध्वी का तीखा वार! सनातन के खिलाफ बोलने वालों को दिखाया आईना
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Malegaon Bomb Blast Case: महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाके के केस में अब एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस केस की जांच के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि धमाका जिस मोटरसाइकिल में हुआ था वह साध्वी प्रज्ञा की थी। इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और मामला अदालत तक पहुंचा।

एनआईए कोर्ट का फैसला और सभी आरोपी बरी

17 साल लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मुंबई की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और सबूतों के अभाव में किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। इस फैसले को कई लोग ऐतिहासिक बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले इस मामले में कई राजनीतिक बयानबाजी भी हो चुकी थी।

साध्वी प्रज्ञा का भावुक बयान और कांग्रेस पर हमला

फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा कोर्ट में काफी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें 13 दिन तक प्रताड़ित किया गया और उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। साध्वी ने कहा कि एक सन्यासी जीवन जीते हुए भी उन्हें आतंकवादी करार दिया गया और 17 साल तक समाज और राजनीति में अपमान सहना पड़ा। उन्होंने इस फैसले को ‘भगवा’ की जीत बताया और सोशल मीडिया पर कांग्रेस समेत अन्य दलों पर जमकर हमला बोला।

सोशल मीडिया पर साध्वी प्रज्ञा का बयान

शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने लिखा कि यह फैसला उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भगवा आतंकवाद का नाम लेकर सनातन और हिंदुत्व को बदनाम करते थे। उन्होंने कांग्रेस को ‘कुकर्मी’ कहकर निशाना बनाया और फैसले को हिंदुत्व की जीत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भगवा को कलंकित करने वालों को अब जवाब मिल गया है।

2008 से अब तक की पूरी यात्रा

साध्वी प्रज्ञा को अक्टूबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था। तब से यह केस चर्चा में बना रहा। 2017 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इस केस में कई उतार-चढ़ाव आए। एनआईए ने भी कुछ समय बाद कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं हैं। अब जाकर कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले को लेकर पूरे देश में चर्चा है और सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

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