UPI भुगतान फेल होने पर रिफंड समय, नियम और समाधान की पूरी जानकारी

By: देवेन्द्र पाण्डेय "संपादक"

On: Wednesday, November 26, 2025 11:20 AM

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आज के डिजिटल समय में UPI हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। छोटे किराने की खरीदारी से लेकर बड़े ऑनलाइन पेमेंट तक, लोग बिना कैश साथ रखे मिनटों में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन कभी-कभी नेटवर्क समस्या, बैंक सर्वर डाउन होना या ऐप की तकनीकी गड़बड़ी के कारण UPI पेमेंट फेल हो जाता है। कई बार पेमेंट फेल होने के बावजूद अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है—रिफंड कब मिलेगा? आइए इसके नियम और पूरे प्रोसेस को समझते हैं।


पेमेंट फेल होने पर रिफंड में कितना समय लगता है?

जब UPI ट्रांज़ैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। NPCI और बैंकिंग नियमों के मुताबिक ऐसी स्थिति में रिफंड ऑटोमेटिक होता है।

  • आमतौर पर रिफंड कुछ मिनटों में वापस आ जाता है।
  • अधिकतम मामलों में पैसे 24 घंटे के भीतर क्रेडिट हो जाते हैं।
  • यदि बैंक सर्वर ओवरलोड है या नेटवर्क अस्थिर है, तो रिफंड आने में थोड़ा अतिरिक्त समय लग सकता है।

सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे मामलों में आपको अलग से शिकायत दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। पूरा प्रोसेस सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली हैंडल किया जाता है।


कब शिकायत दर्ज करनी चाहिए?

यदि 24 घंटे बाद भी पैसा आपके खाते में वापस नहीं आता, तब आप अपने UPI ऐप के हेल्प सेक्शन में जाकर ट्रांज़ैक्शन ID डालकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

  • शिकायत दर्ज करने पर बैंक सामान्यत: 3 से 5 कार्यदिवसों में रिफंड जारी करता है।
  • NPCI के नियम बैंकों को ऐसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के लिए बाध्य करते हैं।

कुछ लेनदेन में रिफंड आने में देरी क्यों होती है?

कई कारण रिफंड की देरी के पीछे ज़िम्मेदार हो सकते हैं:

1. ट्रांज़ैक्शन स्टेटस “Pending” होना

कभी-कभी ऐप पेमेंट फेल दिखाता है, लेकिन बैंक स्टेटस पेंडिंग में होता है। ऐसे में पहले बैंक ट्रांज़ैक्शन को क्लियर करता है और फिर रिवर्स करने में समय लगता है।

2. अलग-अलग बैंकों के बीच ट्रांसफर

यदि पेमेंट किसी अन्य बैंक अकाउंट में भेजा गया है, तो दोनों बैंकों के सर्वर को सिंक होने में थोड़ा समय लग सकता है।

3. रात में किए गए ट्रांज़ैक्शन

बैंक मेंटेनेंस विंडो या रात के समय अधिकांश सर्विसेज़ स्लो रहती हैं।

4. बार-बार ट्रांज़ैक्शन करने की कोशिश

यदि एक ही समय में कई बार फेल ट्रांज़ैक्शन दोहराए जाएं, तो सिस्टम एरर बढ़ सकता है और रिफंड में देरी संभव है।


अगर रिफंड नहीं मिले तो क्या करें?

यदि तय समय सीमा के बाद भी पैसा वापस नहीं मिलता, तो आप इन तरीकों से शिकायत कर सकते हैं:

  1. UPI ऐप के कस्टमर सपोर्ट में टिकट दर्ज करें।
  2. बैंक ब्रांच में जाकर लिखित शिकायत दें।
  3. कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके ट्रांज़ैक्शन ID, राशि और समय की जानकारी दें।

NPCI के गाइडलाइन के अनुसार, बैंक ऐसे मामलों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते और उन्हें समय पर समाधान देना अनिवार्य होता है।


क्या ऐसे मामलों में घबराने की ज़रूरत होती है?

बिलकुल नहीं।
UPI सिस्टम रिकंसिलिएशन और बैंकिंग सुरक्षा मानकों पर आधारित है। यदि पैसा कट गया है और पेमेंट सफल नहीं हुआ, तो वह आपके खाते में वापस ज़रूर आएगा। बस थोड़ा धैर्य रखें और आवश्यकता पड़ने पर शिकायत दर्ज करें।

देवेन्द्र पाण्डेय "संपादक"

ऋषि श्रृंगी मुनि की तपोभूमि सिंगरौली की पावन धरा से निकला. पठन-पाठन से प्यार था लिहाजा पत्रकारिता से बेहतर पेशा कोई और लगा नहीं. अखबार से शुरु हुआ सफर टीवी और डिजिटल मीडिया के माध्यम में जारी है. इस दौरान करीब 14 साल गुजर गए पता ही नहीं चला. Read More
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