मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश में भवन निर्माण एवं विकास अनुज्ञा (Building Permission) प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब भवन निर्माण अनुमति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी।
अपर मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, भवन निर्माण अनुज्ञा के लिए विभिन्न विभागों से अनावश्यक रूप से मांगे जाने वाले कई अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जिन मामलों में NOC आवश्यक है, वहां भी प्रक्रिया को अधिक तर्कसंगत बनाया गया है।




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